अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा, दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बहराइच, 16 सितंबर। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पूर्ति विभाग की टीम ने एक गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान पर छापा मारकर बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण बरामद किए। मामले में दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि सोमवार को पूर्ति निरीक्षक तेजवापुर अमरजीत वर्मा के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान शाम करीब पांच बजे तहसील महसी के तेजवापुर ब्लॉक अंतर्गत ग्रामसभा तारापुर खुर्द में मेटुकहा चौराहे के पास मानपुरवा मार्ग पर एक दुकान का निरीक्षण किया गया। मदरसे के सामने नैमुद्दीन के मकान में इरसाद पुत्र मैनुद्दीन द्वारा गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान संचालित की जा रही थी।

निरीक्षण के दौरान दुकान से भारत पेट्रोलियम के दो, इंडेन का एक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक घरेलू गैस सिलेंडर भरा हुआ मिला। इनमें दो सिलेंडरों पर कैप लगे थे, जबकि दो बिना कैप के थे। इसके अलावा एचपी के छह खाली, भारत गैस के दो तथा इंडेन के दो खाली घरेलू गैस सिलेंडर भी बरामद हुए। मौके पर गैस रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तीन रिफिलिंग उपकरण भी पाए गए।

पूर्ति विभाग के अनुसार, सिलेंडरों से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर दुकानदार द्वारा नियमानुसार कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे प्रथमदृष्टया घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और बिक्री की अनियमितता सामने आई।

विभाग ने इसे एलपीजी कंट्रोल आर्डर-2000 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की। जिलाधिकारी की 14 सितंबर 2026 की अनुमति के क्रम में संबंधित दुकानदार के विरुद्ध थाना रामगांव में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने होटल संचालकों तथा ठेला, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों से प्रतिष्ठानों में नियमानुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है।

उन्होंने गैस चूल्हा रिपेयरिंग का कार्य करने वाले दुकानदारों को भी चेतावनी दी कि वे अपनी दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण अथवा रिफिलिंग न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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