BSA Ashish Kumar Singh

बहराइच, 22 जनवरी — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 तथा पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की समय-सारिणी जारी कर दी है।

प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। आवेदन आरटीई पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर किए जाएंगे।

बीएसए श्री सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी:

  • प्रथम चरण — आवेदन 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक। सत्यापन एवं लॉकिंग इसी अवधि में। लॉटरी 18 फरवरी को, नामांकन आदेश 20 फरवरी तक जारी।
  • द्वितीय चरण — आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक। सत्यापन 7 मार्च तक। लॉटरी 9 मार्च को, नामांकन आदेश 11 मार्च तक।
  • तृतीय चरण — आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक। लॉटरी 27 मार्च को, नामांकन आदेश 29 मार्च तक।

सभी चयनित बच्चों का प्रवेश 11 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से कराना होगा।

प्रत्येक निजी स्कूल की प्रारंभिक कक्षाओं की कुल क्षमता का न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों का मैपिंग एवं पंजीकरण किया जाएगा। अभिभावक आवेदन में अपने ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन करेंगे, जिसके आधार पर आस-पास के अधिकतम 10 स्कूलों की वरीयता क्रम से चुनी जा सकेगी। ‘आस-पास’ की परिभाषा में स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत या नगर पंचायत/नगरपालिका वार्ड) को इकाई माना जाएगा।

बीएसए ने बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए निम्न संपर्क करें:

  • जिला समन्वयक (सामुदायिक सहायक) — मोबाइल: 9415904392
  • नोडल अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी — मोबाइल: 9839306695
  • संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।

यह योजना गरीब एवं वंचित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण कदम है। अभिभावक निर्धारित तिथियों में आवेदन अवश्य करें।